Thursday, January 24, 2019

यूपी की दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम पंजीकरण ( हिंदी में )

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पंजीकरण की प्रक्रिया
·         सर्वप्रथम एड्रेस बार परwww.uplabour.gov.inटाइप करें और इंटर बटन को दबाएँ |
·         अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल गयी है | यदि हिंदी में वेबसाइट देखना चाहते हैं तोहिंदीबटन पर क्लिक करें |
·         अबअधिनियम प्रबंधन प्रणाली (Online Registration and Renewal)” लिंक पर क्लिक करें|
·         अब आपके सामने “Labour Act Management System” वेबसाइट खुल गयी है |
·         अब यहाँ से आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं | यदि हिंदी में देखना चाहते हैं तोहिंदीभाषा का चुनाव करे |
·         वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें |
·         पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी |
·         अब यदि आप नए यूजर हैं तो “Register Now” बटन पर क्लिक करेंतत्पश्चात New Registration पर क्लिक करें |दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरें तथा यूजर-आईडी(User Name) और पासवर्ड बनाएं |
·         अप आप अपना यूजर-आईडी(User Name) और पासवर्ड डालकर लोग-इन करें |
·         अब इस पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न, निरिक्षण रिपोर्ट इत्यादि के लिए उपयोग कर सकते हैं |
·         सर्वप्रथम "Select Act" में Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishment Act, 1962 का चयन करें और पंजीयन (Registration) पर क्लिक करें |
·         अब दिया गया निर्देश पढ़ें और “I have read all instructions carefully” पर टिक कर के I AGREE बटन पर क्लिक करें |
·         अब दिए गए फॉर्म को भर केशुल्क की गणना (Calculate Fee)’ करें और फॉर्म को सुरक्षित (सेव) करें |
·         सुरक्षित आवेदन (View Application) पर जा कर आप अपना सुरक्षित (saved) फॉर्म देख सकते हैं|
·         अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म (Application) का चयन कर के उसकोEdit कर सकते हैं, जरुरी संलग्नक लगा सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं इत्यादि |
·         संलग्नक(Upload Attachments) बटन पर जा कर आप जरूरी संलग्नक (Attachment) अपलोड आकर सकते हैं जैसे की संस्था की फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड |
·         CHOOSE FILE पर जा कर संलग्नक को सेलेक्ट कर के ओपन करें (नोट: संलग्नक GIF,PNG अथवा JPEG प्रारूप में होना चाहिए )
·         अब आप भुगतान (Payment) बटन पर जा कर आवेदन संख्या (APPLICATION NO.) डाल कर भुगतान प्रकार(Payment Mode) का चयन कर सकते हैं |
·         भुगतान प्रकार (Payment Mode) के 2 प्रकार है 1. चालान 2. ऑनलाइन | चालान पर क्लिक कर के आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | अथवा ऑनलाइन (Online Mode) सेलेक्ट कर के proceed to payment कर सकते हैं |
·         ऑनलाइन सेलेक्ट कर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर हैं जहा आपpay without registration पर क्लिक कर के डिपार्टमेंट (SRV-श्रम तथा रोजगार विभाग, उ० प्र०) सेलेक्ट करें उसके बाद Division के कॉलम में सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय का नाम डालें उसके बाद Select Treasury के कालम में सम्बंधित जनपद की Treasury को चुनें उसके बाद depositor name में फर्म का नाम डालें उसके पश्चात सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन कर शुल्क अंकित करें
·         भुगतान के पश्चात चालान नंबर, दिनांक, बैंक का नाम आवेदन पत्र में अंकित कर फाइनल सबमिट करें|
·         अबआपकी एप्लीकेशन सम्बंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारी पास प्रेषित हो चुकी है |
·         श्रम प्रवर्तन अधिकारी निरीक्षण के बाद एप्लीकेशन को अप्प्रूव/रिजेक्ट कर सकते हैं |
·         रिजेक्ट होने की दशा में कमियों को दूर करते हुए एप्लीकेशन पुनः सबमिट करें |
·         Signed Certificate downloadकरने के लिए रजिस्ट्रेशन Approved होने के बाद view application पर जाएँ तत्पश्चात application को सेलेक्ट करें तथा नीचे रहे optionsमें से download certificate पर क्लिक करें |
·         अब आप सुरक्षित आवेदन में जा कर निरीक्षण रिपोर्ट, रिजेक्शन रिपोर्ट इत्यादिदेख सकते हैं |
Important Note
·         ट्रेज़री चालान डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराने की आवश्यकता नहीं है |
·         Payment आप्शन पर जा कर Payment Details(Challan no. challan date and bank name) अवश्य भरेंअन्यथा आपकी application department में नहीं सकेगी |
दस्तावेजों की सूची
·          स्थापना की तस्वीर
·         पहचान प्रमाण
·         डीआईएन / पैन कार्ड
·         ट्रेजरी चालान / बैंक का नाम

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